समय Live | 11 September 2016
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार की शिक्षा सुधार की नयी योजना ‘चुनौती 2018’ को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि इस योजना का लक्ष्य पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों छात्रों की संख्या में कमी लाना और कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है.
‘चुनौती 2018’ योजना के तहत कक्षा छह से नौ तक छात्रों का आकलन किया जायेगा और कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने तीनों नगर निगमों को भी नोटिस जारी किया है और याचिका पर उनसे जवाब मांगा है, जिसमें ‘चुनौती 2018’ को प्राथमिक कक्षाओं पर भी लागू करने की मांग की गयी है.
याचिका में कहा गया है कि मौजूदा योजना में केवल कक्षा छह से नौ तक के बच्चों के आकलन और उन पर विशेष ध्यान दिये जाने का प्रस्ताव है.
अदालत अब 28 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवायी करेगी.
सेंटर फॉर सिविल सोसायटी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ‘शिक्षा का अधिकार महज स्कूलिंग के अधिकार तक सीमित रह गया है.’
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